हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल ने सात सेवानिवृत्त सहायक अभियंताओं को बढ़ा हुआ पे बैंड स्केल और ग्रेड पे संबंधी लाभ तीन माह में देने का फैसला सुनाया है। ट्रिब्यूनल ने प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले के अनुरूप अभियंताओं को लाभ देने के आदेश दिए हैं।
ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष वीके शर्मा और सदस्य प्रेम कुमार ने सहायक अभियंता के पद से सेवानिवृत्त बंसी राम शर्मा, अनिल कुमार गुप्ता, मदन लाल चौहान, मान चंद, अमर सिंह धीमान, देवी शर्मा और कुलदीप चंद गौतम की याचिका को स्वीकारते हुए प्रदेश सरकार के प्रधान सचिव को उनके सेवा संबंधी लाभ तीन माह में देने का फैसला सुनाया है।
ट्रिब्यूनल में दायर याचिका के अनुसार अभियंताओं का कहना था कि चार वर्ष तक सहायक अभियंता के कैडर का सेवाकाल पूरा होने पर उन्हे फोर टायर पे स्ट्रक्चर के तहत अगले बढे़ हुए पे बैंड स्केल और ग्रेड पे संबंधी लाभ जारी किए जाएं। इसके अलावा उनका बकाया भुगतान भी ब्याज सहित दिया जाए।
अभियंताओं के अधिवक्ता एसपी चटर्जी का सुनवाई के दौरान कहना था कि यह याचिका प्रदेश उच्च न्यायालय के हिमाचल प्रदेश सरकार बनाम मधविंद्र शर्मा मामले में 22 दिसंबर 2008 को दी गई व्यवस्था के तहत कवर होती है।