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Himachal: अवैध निर्माण तोड़ने के एमसी सोलन के आदेश मुख्य सचिव ने किए रद्द, हाईकोर्ट ने लगाई रोक

Tue, 07 Apr 2026 08:20 PM IST
Krishan Singh संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला।

सार

हाईकोर्ट ने नगर निगम सोलन की ओर से दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य सचिव संजय गुप्ता के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें उन्होंने एमसी कमिश्नर के अवैध निर्माण तोड़ने के आदेश को रद्द कर दिया था। 
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हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने नगर निगम सोलन की ओर से दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य सचिव संजय गुप्ता के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें उन्होंने एमसी कमिश्नर के अवैध निर्माण तोड़ने के आदेश को रद्द कर दिया था। कोर्ट के इस फैसले से नगर निगम प्रशासन को राहत मिली है। न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की अदालत ने मामले की गंभीरता और न्याय के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए स्पष्ट किया कि मुख्य सचिव की ओर से 24 फरवरी 2026 को जारी किए आदेश के खंड (सी) पर अगले आदेश तक रोक रहेगी। कोर्ट का मानना है कि दोनों पक्षों के हितों में संतुलन बनाए रखने के लिए यह अंतरिम रोक आवश्यक है। अदालत ने इस मामले में अन्य प्रतिवादियों को भी नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर जवाब तलब किया है।

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मुख्य सचिव ने 24 फरवरी 2026 को एक आदेश जारी किया था, जिसमें उन्होंने सोलन में निर्माण और अतिक्रमण विवाद में एमसी कमिश्नर के आदेश को रद्द कर दिया था। नगर निगम के कमिश्नर ने जिस निर्माण को तोड़ने के आदेश दिए थे, मुख्य सचिव ने उसके निर्माण की अनुमति दे दी। मुख्य सचिव ने मामले से संबंधित अपील पर सुनवाई करते हुए नगर निगम सोलन और राजस्व विभाग के कुछ आदेशों को अवैध करार दिया था। इन आदेशों को आयुक्त ने हाईकोर्ट में चुनौती दी, जिस पर अदालत ने यह आदेश पारित किए हैं।
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जवाहर पार्क स्थित जमीन से जुड़ा है मामला
यह मामला सोलन के जवाहर पार्क स्थित जमीन पर निर्माण से जुड़ा है। अपीलकर्ताओं ने मुख्य सचिव के पास तर्क दिया कि वह स्वीकृत नक्शे के अनुसार कॉमर्शियल भवन बना रहे हैं, लेकिन नगर निगम ने अतिक्रमण का आरोप लगा निर्माण तोड़ने का आदेश दिया है। साथ ही जमीन की पैमाइश को भी गलत और नियमों के खिलाफ बताया गया। सोलन नगर निगम के आयुक्त ने 28 मार्च 2024 को निर्माण तोड़ने का आदेश दिया था।
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