प्रदेश हाईकोर्ट ने एसएमसी (स्कूल मैनेजमैंट कमेटियों) द्वारा पहले से नियुक्त किए गए अध्यापकों के स्थान पर नए सिरे से उसी आधार पर नियुक्ति के लिए किए जाने वाले नए साक्षात्कारों पर रोक लगा दी है।
न्यायाधीश राजीव शर्मा व न्यायाधीश सुरेश्वर ठाकुर की खंडपीठ ने शिमला जिला की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मन्योटी तहसील चौपाल द्वारा टीजीटी, डीएम व भाषा अध्यापकों के साक्षात्कार पर रोक लगाने के आदेश दिए। यह रोक याचिकाकर्ताओं के पदों पर नए साक्षात्कारों हेतु जारी विज्ञापन पर लगाई गई है।