प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिए हैं कि वह पूरे प्रदेश में पानी के स्टोरेज टैंकों की सुरक्षा संबंधी स्टेट्स रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष दायर करे। कोर्ट ने सोलन जिले के तीन स्कूलों की पानी की टंकियों में जहर पाये जाने के मामले पर संज्ञान लेते हुए सरकार को यह आदेश दिए। कोर्ट ने कुछ समाचार पत्रों में पानी की टंकियों में जहर पाये जाने वाली खबर पर स्वत: संज्ञान लेते हुए सरकार से स्टेट्स रिपोर्ट तलब की थी।
मुख्य न्यायाधीश मंसूर अहमद मीर और न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान की खंडपीठ ने इस बाबत मुख्य सचिव सहित आईपीएच विभाग के सचिव, जिलाधीश सोलन, एसपी सोलन को नोटिस जारी किया था। मंगलवार को इस मामले पर हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि पूरे प्रदेश में पानी के स्टोरेज टैंकों की सुरक्षा को लेकर कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए हैं।
इस लापरवाही से शरारती तत्व किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। ज्ञात रहे कि गत सितंबर माह में सोलन जिला के तीन स्कूलों की टंकियों का पानी जहरीला पाया गया था। जहर का पता तब चला जब टंकियों से पानी पूरी तरह सफेद आने लगा। मामले पर सुनवाई 22 नवंबर को होगी।