हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) व सीबीआई को नोटिस जारी कर स्पष्ट करने का निर्देश दिया है कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में दर्ज प्राथमिकी व उससे जुडे़ दस्तावेज हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को क्यों न प्रदान किए जाएं। न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार ने ईडी को अपना पक्ष 4 जनवरी तक रखने का निर्देश दिया है।
वीरभद्र ने निचली अदालत के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें इस मुद्दे को लेकर दायर उनके आवेदन को खारिज कर दिया गया था। अदालत ने कहा था कि दस्तावेज आरंभिक जांच से जुड़े हैं इसलिए आरोपी को नहीं दिए जा सकते। वीरभद्र सिंह की और से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि उनका मुवक्किल दर्ज प्राथमिकी व उससे जुड़े सभी दस्तावेज पाने का हकदार है।