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निजी आवासीय भवन व्यावसायिक गतिविधि का हिस्सा नहीं, हाईकोर्ट ने किया स्पष्ट

Tue, 19 Sep 2017 01:06 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला
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उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि होम स्टे योजना के तहत आने वाले निजी आवासीय भवन व्यावसायिक गतिविधि का हिस्सा नहीं हो सकते। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल व न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ ने अपने निर्णय में यह स्पष्ट किया कि इस योजना के तहत आने वाले होम स्टे भवन पर्यटकों को ठहरने के लिए बनाए जाते हैं। 
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दूर दराज गांव में रह रहे लोगों को पर्यटन से रोजगार दिलाने के साथ - साथ यहां आने वाले देशी विदेशी सैलानियों को पहाड़ की संस्कृति रहन सहन और पारंपरिक पकवानों का स्वाद चखने के लिए होम स्टे योजना को शुरू किया गया है और यह व्यावसायिक संपत्ति नहीं हो सकती। 

इसका मुख्य उदेश्य प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देना है । देश विदेश से आने वाले पर्यटकों को पर्यटकों को ग्रामीण व दूर दराज क्षेत्रों में ले जाना है और उन्हें अपने घर की तरह वातावरण मुहैया करवाना है। जोकि  पर्यटक विभाग  के सहयोग के बिना संभव नहीं है ।  प्रार्थी ने 7 अप्रैल 2011 को कसौली स्थित अपने आवासीय भवन को होम स्टे योजना के तहत रजिस्टर करवाया था। 
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इन सेवानिवृत कर्मचारियों को मिलेगा अतिरिक्‍त भत्ता

हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम से सेवानिवृत्त 41 कर्मचारियों को पेंशन भत्ता लाभ मिलेंगे। कर्मचारियों की याचिका पर हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल ने इनके हित में फैसला सुनाया है। ट्रिब्यूनल ने तीन माह के भीतर हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम के एमडी शिमला को यह लाभ कर्मचारियों को जारी करने के आदेश दिए हैं।


निगम को तीन माह के भीतर 5, 10 और 15 फीसदी अतिरिक्त भत्ता लाभ इन कर्मचारियों को जारी करना होगा।  जानकारी के अनुसार प्रदेश पथ परिवहन निगम से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के हित में मंडी बैच में ट्रिब्यूनल चेेयरमैन वीके शर्मा ने 7-9-2017 को दायर याचिका 162/16 के तहत फैसला सुनाया है।


इससे हिमाचल पथ परिवहन पेंशन कल्याण संगठन इकाई बैजनाथ के 41 सेवानिवृत्त सदस्यों को राहत मिली है। हिमाचल पथ परिवहन पेंशनर कल्याण संगठन इकाई बैजनाथ अध्यक्ष राम प्रसाद शर्मा ने बताया कि परिवहन निगम में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को छोड़कर अन्य विभागों से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 5,10 व 15 दर से प्रतिशत पेंशन बढ़ोतरी भत्ता जारी करने के आदेश जारी किए थे।


जिस पर निगम से सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने ट्रिब्यूनल में 1-7-2016 को विजय कौंडल के माध्यम से याचिका दाखिल की थी। याचिका पर प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल ने पथ परिवहन निगम बैजनाथ से सेवानिवृत्त 41 लोगो के हक में फैसला सुनाकर पेंशन भत्ता तीन माह के भीतर जारी करने के आदेश जारी किए हैं।  

इन कर्मचारियों को मिलेगा लाभ  
इकाई बैजनाथ अध्यक्ष राम प्रसाद शर्मा ने बताया कि सेवानिवृत्त रामप्रसाद शर्मा नियत्रकं वित्त, हरि राम, मस्त राम, देवेंद्र सिंह, प्रकाश चंद, चैन सिंह, चालक राम सिंह, रवि चंद निरीक्षक, राशन लाल मुख्य निरीक्षक, धर्म सिंह, विजय सिंह, प्रीथि सिंह, सहायक निरीक्षक, जनक सिंह, पूर्ण चंद, शमशेर सिंह, जनक सिंह निरीक्षक, तीतर सिंह कारपेंटर, त्रिलोक नाथ, बिहारी लाल वरिष्ठ सहायक, मेकेनिक भोंजा राम, रोशन लाल, ध्यान सिंह, चालक पूरन चंद, मान सिंह वरिष्ठ कारपेंटर, स्वरूप लाल अड्डा संवाहक, भूपिंद्र सिंह कनिष्ठ सहायक, बलदेव सिंह, सुदर्शन कुमार, बाल कृष्ण अधीक्षक, सतीश कुमार, रमेश चंद अनुभाग विभाग, देशराज, विधि सिंह विशेष निरीक्षक, प्रेम सिंह हेड मेकेनिक, सहायक मैनेजर किशोरी लाल, रतन लाल वरिष्ठ सहायक, हेड मेकेनिक गिरधारी लाल, हेमराज क्षेत्रीय प्रबंधक, चालक राजेंद्र कुमार तथा पवना देवी, गोपाल सिंह यार्ड मास्टर को पारित आदेश के तहत पेंशन भत्ता में लाभ मिलेगा
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