प्रदेश हाईकोर्ट ने डीएफओ शिमला को पद से हटाने का आदेश दिया है। शिमला शहर में 300 पेड़ काटे जाने की सिफारिश किए जाने पर कड़ा संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने डीएफओ को पद से हटाए जाने का आदेश पारित किया है।
इससे पहले मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय में वन निगम के एमडी जेएस वालिया से इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट सील्ड कवर में पेश की। नगर निगम शिमला की ओर से न्यायालय को बताया गया कि डीएफओ शिमला ने नगर निगम अधिनियम के तहत बनी ट्री कमेटी को नजरअंदाज कर इन पेड़ों को काटने की सिफारिश सरकार को भेज दी है।
जो उसके क्षेत्राधिकार से बाहर था। मेट्रोपोल और क्लार्क होटल के नजदीक पेड़ गिरने पर विलो बैंक होटल के मालिक के नाम डैमेज रिपोर्ट काटी गई है। सरकार की ओर से दलील दी गई है कि पेड़ों को काटने की अनुमति ट्री कमेटी की सिफारिशों पर दी गई है।