हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने प्रियंका गांधी वाड्रा को फौरी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने राज्य सूचना आयोग के उस फैसले के अमल पर आगामी सात अगस्त तक रोक लगा दी है, जिसके तहत आयोग ने डीसी और एसडीएम शिमला को दस दिन की अवधि में वांछित सूचना उपलब्ध करवाने के आदेश दिए थे।
शिमला के छराबड़ा में प्रियंका की जमीन के बारे में यह सूचना आरटीआई कार्यकर्ता देव आशीष भट्टाचार्य ने मांगी थी। इसे देने से प्रियंका गांधी वाड्रा ने बतौर थर्ड पार्टी इंकार किया था। न्यायामूर्ति तरलोक सिंह चौहान और न्यायमूर्ति पीएस राना की खंडपीठ ने प्रियंका वाड्रा की ओर से आयोग के 29 जून के निर्णय के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई के बाद यह आदेश पारित किए।