हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और उनके परिवार के सदस्यों को बड़ी राहत दी है। इनकम टैक्स से संबंधित मामलों को जांच के लिए चंडीगढ़ भेजने के इनकम टैक्स कमिश्नर शिमला के आदेश को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है।
अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि प्रतिवादी चाहे तो दोबारा कानून सम्मत नोटिस जारी कर सकता है। हाईकोर्ट ने प्रतिवादी इनकम टैक्स महकमे से इस मामले से जुड़ा तमाम रिकॉर्ड देखने और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया।
इस मामले को जांच के लिए चंडीगढ़ भेजने के आदेश को मुख्यमंत्री ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। याचिका में कहा गया कि चूंकि पूरा मामला यहीं से जुड़ा है लिहाजा भी यहीं होनी चाहिए।