हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने वक्फ बोर्ड अतिक्रमण मामले में प्रदेश सरकार सहित वक्फ बोर्ड को आदेश दिए हैं कि वह कानून के अनुसार वक्फ संपत्तियों से अवैध कब्जाधारियों को हटाए।
प्रदेश सरकार और वक्फ बोर्ड ने कोर्ट को बताया था कि वक्फ कि संपत्तियों पर 400 से अधिक अवैध कब्जे सामने आये हैं।
इनमें शिमला सर्कल में 207, सोलन में 13, ऊना में 53 और धर्मशाला सर्कल में 129 मामले सामने आये हैं। रिपोर्ट के अनुसार 150 से अधिक कब्जे कब्रिस्तानों में पाए गए।
इनमें शिक्षा विभाग के भवन और खेल मैदान, अस्पताल, मंदिर, दुकानें और रिहायशी मकानों का निर्माण हुआ है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि अवैध कब्जाधारियों के मामले किसी न्यायालय में चल रहे हैं तो सभी पार्टियां उन्हीं अदालतों में अपना पक्ष रखे।