अंबुजा सीमेंट कंपनी को उद्योग विभाग की ओर से सब्सिडी न देने के मामले में हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार के प्रधान सचिव उद्योग, निदेशक उद्योग, केंद्र सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग सचिव को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब तलब किया है।
20 फरवरी 2014 को उद्योग विभाग ने यह निर्णय लिया कि अंबुजा सीमेंट कंपनी कच्चा माल ढोने पर मिलने वाली सब्सिडी की हकदार नहीं है।
उद्योग विभाग के इस निर्णय को अंबुजा सीमेंट कंपनी ने याचिका के माध्यम से हाईकोर्ट में चुनौती दी है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि कंपनी ने इस स्कीम का लाभ उठाने के लिए 12 अगस्त 2010 को आवेदन देकर प्री-रजिस्ट्रेशन करवा ली थी और इसके तहत अप्रैल 2010 से जून 2010 तक कंपनी दस करोड़ दस लाख के लगभग सब्सिडी की हकदार है।
इसके अलावा जुलाई 2010 से सितंबर 2010 तक सात करोड़ 43 लाख रुपये कंपनी को सब्सिडी के तौर पर मिलने थे।
उद्योग विभाग ने कंपनी को सब्सिडी की राशि देने का निर्णय इसलिए लिया कि कंपनी का क्लेम उसकी प्री-रजिस्ट्रेशन की तारीख से पहले का है जबकि कंपनी का कहना है कि उसकी प्री-रजिस्ट्रेशन समय अनुसार हो गई थी।