अदालती आदेशों के बावजूद डीजीपी के कोर्ट में उपस्थित न होने पर प्रदेश हाईकोर्ट ने सख्त नाराजगी व्यक्त की है। हाईकोर्ट ने एक बार फिर प्रदेश के मुख्य सचिव को आदेश दिए हैं कि वह सुनिश्चित करें कि जिन अफसरों को कोर्ट में पेश होने के आदेश जारी हुए हों वह सरकारी अधिकारी या कर्मचारी अदालत की अनुमति के बगैर पेशी वाले दिन प्रदेश से बाहर न जाएं।
इससे पहले कोर्ट ने अवमानना के एक मामले में शिक्षा सचिव आरडी धीमान की अनुपस्थिति पर मुख्य सचिव को ऐसे आदेश दिए थे। इन आदेशों के बावजूद वीरवार को मादक पदार्थों पर अंकुश लगाने में सरकार की नाकामी पर छपी खबर पर संज्ञान के एक मामले में डीजीपी के स्थान पर एडीजीपी पेश हुए।
उन्होंने कोर्ट को बताया कि डीजीपी प्रदेश से बाहर होने के कारण कोर्ट में उपस्थित नहीं हो सके। मुख्य न्यायाधीश मंसूर अहमद मीर व न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ ने डीजीपी को अब 22 दिसंबर को कोर्ट में उपस्थित रहने के आदेश दिए।