हिमाचल हाईकोर्ट ने प्रदेश की सड़कों को लावारिस पशुओं से मुक्त कराने की अनुपालना रिपोर्ट सरकार से तलब की है। मुख्य सचिव से एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया है।
न्यायाधीश राजीव शर्मा और न्यायाधीश सुरेश्वर ठाकुर ने प्रार्थी भारतीय गौवंश रक्षण परिषद हिमाचल प्रदेश की ओर से जनहित में दायर याचिका की सुनवाई के बाद उक्त आदेश दिए। अक्तूबर 2014 के पहले सप्ताह में अदालत ने आदेश दिए थे कि प्रदेश की सभी सड़कों को 31 दिसंबर 2014 तक लावारिस पशुओं से मुक्त बनाया जाए।
अदालत ने राज्य सरकार, नगर परिषद, नगर पंचायत, नगर निगम और ग्राम पंचायतों को लावारिस पशुओं के लिए गौसदन और गौशाला बनाने के भी आदेश दिए थे। अदालत ने गोहत्या और गोमांस की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था।
अदालत ने इन आदेशों की अनुपालना के लिए प्रदेश के मुख्य सचिव को जिम्मेदारी सौंपी थी। मामले की आगामी सुनवाई 7 जनवरी को निर्धारित की गई है।