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आयकर रिटर्न मामले में पी. चिदंबरम ने की सीएम की पैरवी, सुनवाई टली

Fri, 10 Mar 2017 10:04 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला
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हिमाचल हाईकोर्ट में मुख्यमंत्री वीरभद्र की साल 2009-2010 की आयकर रिटर्न की दोबारा असेसमेंट करने के इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल के आदेशों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई 13 अप्रैल तक के लिए टल गई है।
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मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल के 8 दिसंबर 2016 को पारित आदेशों को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। वीरवार को हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश मंसूर अहमद मीर और न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ के समक्ष इस मामले पर सुनवाई हुई।

सुनवाई के दौरान वीरभद्र सिंह की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता पी. चिदंबरम ने पैरवी की जबकि आयकर विभाग की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विनय कुठियाला ने अपना पक्ष रखा। आयकर विभाग की ओर से कोर्ट को बताया गया कि उन्होंने विवादित आयकर रिटर्न की दोबारा असेसमेंट कर ली है।
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ऐसे में इस अपील का अब कोई औचित्य नहीं रह गया है। वीरभद्र सिंह की ओर से इस पर आपत्ति जताते हुए कहा गया कि उनकी अपील में पर्याप्त कानूनी प्रश्नों का निर्धारण किया जाना जरूरी है।

कोर्ट ने पहले ही आदेश जारी कर यह स्पष्ट किया है कि आयकर विभाग की इस मामले को लेकर की गई कोई भी कार्र्रवाई इस अपील के अंतिम निपटारे पर निर्भर करेगी। कोर्ट ने दोनों पक्षों को आदेश दिए कि वह अगली सुनवाई के समय कोर्ट को अपनी अपनी दलीलों से संतुष्ट करें ताकि इस मामले का कानूनन निपटारा किया जा सके। 

सीएम ने की असेसमेंट पर रोक की मांग
हाईकोर्ट में शीतकालीन छुट्टियों के दौरान मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल के 8 दिसंबर 2016 के आदेशों के खिलाफ  अपील दायर कर उनकी आयकर रिटर्न की दोबारा असेसमेंट पर रोक लगाने की गुहार लगाई थी।

कोर्ट ने 20 जनवरी को पारित आदेशों में दोबारा असेसमेंट किए जाने पर रोक तो नहीं लगाई थी। यह स्पष्ट किया था कि विभाग अपने निर्णय के अनुसार आगामी कार्रवाई जारी रख सकता है लेकिन उनकी अंतिम कार्रवाई इस अपील के अंतिम निपटारे पर निर्भर करेगी।
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