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डीसी से पूछा क्यों बरत रहे थे लापरवाही?

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प्रदेश में अनाथ बच्चों को गोद लेने में आ रही अड़चनों के मामले में हाईकोर्ट ने डीसी हमीरपुर, डीसी मंडी और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के चेयरमैन को आगामी 3 जून को अदालत के समक्ष पेश होने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने 21 मई को मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर ये संज्ञान लिया है।
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खबर के अनुसार डीसी की ओर से अनाथ बच्चों को गोद लेने के बारे में आवश्यक एनओसी जारी किया जाता है। मगर डीसी की ओर से एनओसी जारी करने में बरती जा रही ढील के कारण अनाथ बच्चों को गोद नहीं लिया जा सका। अपने पिछले आदेशों में हाईकोर्ट ने प्रदेश के सभी जिलाधीशों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया था।

डीसी हमीरपुर, डीसी मंडी और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के चेयरमैन की ओर से जवाब दायर कर दिया गया है। बाकी प्रतिवादियों ने जवाब दायर करने के लिए एक सप्ताह के समय की मांग की है। मामले की सुनवाई आगामी 3 जून को निर्धारित की गई है।
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कैद महिला मामले में डीसी-एसपी तलब

नगरोटा बगवां की खरट पंचायत की 65 वर्षीय चंचला देवी को दो महीनों से पशुशाला में कैद किए जाने के मामले में प्रदेश हाईकोर्ट ने कांगड़ा जिला के डीसी और एसपी को आगामी 2 जून को अदालत के समक्ष पेश होने के आदेश दिए हैं।

सर्वहित मंच जयसिंहपुर की ओर से मुख्य न्यायाधीश के नाम लिखे पत्र पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। पत्र के अनुसार 65 वर्षीय चंचला देवी दो महीनों से पशुशाला में कैद हैं। उसे कभी-कभी दौरे पड़ते हैं और घर में आग लगने के कारण उसने अपना एक बाजू गंवा दिया है।

वृद्ध महिला का एक ही बेटा है, जो पत्नी की हत्या के आरोप में जेल में है। सर्वहित मंच जयसिंहपुर ने अदालत से गुहार लगाई है कि इस महिला को प्रशासन से उचित सहायता प्रदान करवाई जाए।
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