प्रदेश में अनाथ बच्चों को गोद लेने में आ रही अड़चनों के मामले में हाईकोर्ट ने डीसी हमीरपुर, डीसी मंडी और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के चेयरमैन को आगामी 3 जून को अदालत के समक्ष पेश होने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने 21 मई को मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर ये संज्ञान लिया है।
खबर के अनुसार डीसी की ओर से अनाथ बच्चों को गोद लेने के बारे में आवश्यक एनओसी जारी किया जाता है। मगर डीसी की ओर से एनओसी जारी करने में बरती जा रही ढील के कारण अनाथ बच्चों को गोद नहीं लिया जा सका। अपने पिछले आदेशों में हाईकोर्ट ने प्रदेश के सभी जिलाधीशों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया था।
डीसी हमीरपुर, डीसी मंडी और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के चेयरमैन की ओर से जवाब दायर कर दिया गया है। बाकी प्रतिवादियों ने जवाब दायर करने के लिए एक सप्ताह के समय की मांग की है। मामले की सुनवाई आगामी 3 जून को निर्धारित की गई है।