राज्य से बाहर के कामगारों के लिए यह योजना लागू नहीं है। इसकी अधिसूचना प्रधान सचिव श्रम एवं रोजगार की ओर से जारी की गई है। इस भत्ते को औद्योगिक भत्ता नाम दिया गया है।
औद्योगिक भत्ते का लाभ पाने के लिए लाभार्थी का नाम हिमाचल प्रदेश के किसी भी रोजगार कार्यालय में पंजीकृत होना अनिवार्य है। रोजगार कार्यालय में नाम दर्ज न होने पर यह भत्ता नहीं मिलेगा।
प्रदेश में कौशल विकास भत्ता योजना पहले से ही चल रही है। इसी से मिलती-जुलती यह नई योजना अधिसूचित की गई है। माना जा रहा है कि इसका लाभ आने वाले समय में हजारों युवाओं को मिलेगा।