हिमाचल हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को प्लास्टिक वेस्ट का इस्तेमाल सड़क निर्माण में करने संबंधी निर्णय लेने के आदेश जारी किए हैं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत व न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने कहा कि लोक निर्माण विभाग इसके वित्तीय पहलुओं की जांच करे।
संबंधित एजेंसियों की राय लेकर सड़क निर्माण की कॉस्ट का आकलन करे। न्यायालय ने अतिरिक्त मुख्य सचिव लोक निर्माण विभाग को सारे मामले पर विचार करने के बाद इस बाबत स्टेटस रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष दायर करने के आदेश दिए हैं।
गौरतलब है कि सरकार की ओर से न्यायालय को बताया गया था कि प्लास्टिक वेस्ट को विभिन्न स्रोतों से एकत्रित किया जा रहा है। इसे सड़क निर्माण के लिए इस्तेमाल में लाया जा सकता है।