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विजिलेंस का पूर्व इंस्पेक्टर 15 हजार रुपये घूस लेने के मामले में दोषी करार

Sat, 14 Dec 2019 11:55 AM IST
Krishan Singh न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला
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प्रतीकात्मक तस्वीर
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शिमला की विशेष अदालत ने स्टेट विजिलेंस ब्यूरो के पूर्व जांच अधिकारी को एक मामले में 15 हजार रुपये की घूस लेने का दोषी माना है।  मामले की अंतिम सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आरोपी अफसर को दोषी मानते हुए 17 दिसंबर को सजा मुकर्रर करने की तिथि तय की है। जानकारी के अनुसार साल 2011 में विजिलेंस ब्यूरो के शिमला थाने में उस समय के नाहन के जांच अधिकारी रहे इंस्पेक्टर माल दत्त के खिलाफ मामला दर्ज किया।

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आरोप था कि उसने एक आरोपी से विजिलेंस में दर्ज शिकायत बंद करने के लिए 15 हजार रुपये की घूस मांगी और बाद में अपने बैंक खाते की जानकारी आरोपी को देकर उससे यह रकम भी जमा कराई। जांच और अभियोजन मंजूरी मिलने के बाद विजिलेंस ने 20 मई, 2015 को आरोपी इंस्पेक्टर के खिलाफ शिमला की विशेष अदालत में चार्जशीट दाखिल की।

चार साल से ज्यादा समय तक चली सुनवाई के दौरान विजिलेंस की ओर से जिला न्यायवादी संदीप अत्री ने पक्ष रखा। एडीजी विजिलेंस अनुराग गर्ग ने बताया कि विशेष जज सुशील कुकरेजा ने इंस्पेक्टर माल दत्त को घूस लेने का आरोपी करार दिया। मामले में अब अगली सुनवाई 17 दिसंबर को होगी जिसमें दोषी इंस्पेक्टर की सजा निर्धारित होगी।

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