यह है रेरा का काम
हिमाचल में काम करने वाले बिल्डरों को अब रेरा में पंजीकरण करवाना होता है। उसके बाद ही बिल्डर हिमाचल में आवासीय कॉलोनियों का निर्माण कर सकते हैं। बिल्डर अगर फ्लैट बेचने में लोगों के साथ धोखाधड़ी करते हैं, तो पीड़ितों की शिकायत भी रेरा में ही सुनी जाती है। गलती पाए जाने पर बिल्डरों पर जुर्माना लगाया जाता है।
लोगों को समय पर मिलेगा न्याय : धीमान
रेरा के नवनियुक्त अध्यक्ष आरडी धीमान ने कहा कि लोगों को समय पर न्याय दिया जाएगा। हर महीने लोगों की सुनवाई होगी। बिल्डरों को नियमों के तहत कार्य करना होगा। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग और शहरी निकायों के तहत कालोनियों के नक्शों की गंभीरता से जांच की जाएगी। वहीं अमित कश्यप ने कहा कि रेरा में लोगों की समस्याओं को गंभीरता से लिया जाएगा।