खाद्य आपूर्ति विभाग के निदेशक आरके गौतम ने बताया कि डिपो होल्डर को पहली से तीन तारीख के बीच गोदामों से सस्ता राशन उठाना होगा। जिला खाद्य नियंत्रक अधिकारी को यह आदेश जारी किए हैं।
डिपो होल्डर को पहली से तीन तारीख के बीच गोदामों से सस्ता राशन उठाना होगा। खाद्य नागरिक एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने जिला खाद्य नियंत्रक अधिकारियों को ये आदेश जारी किए हैं। फूड इंस्पेक्टर इस बाबत डिपो होल्डर को सूचित करेंगे। इसके अलावा 25 तारीख तक कंपनियों को गोदाम में सस्ता राशन पहुंचाना होगा।
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सरकार ने यह व्यवस्था इसलिए की है, ताकि राशनकार्ड उपभोक्ताओं को समय पर सस्ता राशन मिल सके। अकसर उपभोक्ताओं की शिकायत रहती है कि डिपो में समय पर राशन नहीं मिलता है। इसकी जांच के बाद विभाग को पता चला कि कई डिपो होल्डर गोदामों से समय पर राशन नहीं उठाते हैं। इसका खामियाजा लोगों की भुगतना पड़ता है।
हिमाचल में साढ़े 18 लाख राशनकार्ड उपभोक्ता
शिमला। हिमाचल प्रदेश में साढ़े 18 लाख राशनकार्ड परिवार हैं। इनमें साढ़े 12 लाख एपीएल और बीपीएल परिवार हैं। सरकार की ओर से लोगों को 3 दालें, 2 लीटर तेल, चीनी, नमक दिया जा रहा है। आटा और चावल केंद्र सरकार उपलब्ध करा रही है।
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डिपो होल्डर को पहली से तीन तारीख के बीच गोदामों से सस्ता राशन उठाना होगा। खाद नागरिक एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने जिला खाद्य नियंत्रक अधिकारी को यह आदेश जारी किए हैं। उपभोक्ताओं को सस्ता राशन न मिलने की स्थिति में कार्रवाई की जाएगी। - आरके गौतम, निदेशक खाद्य आपूर्ति विभाग