रिलायंस एनर्जी लिमिटेड के चेयरमैन अनिल अंबानी समेत छह कंपनियों के निदेशक मंडल(बीओडी) के सदस्यों के खिलाफ गोहर थाना में विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है।
गोहर के स्यांज क्षेत्र के दो दर्जन प्रभावितों की याचिका की सुनवाई करते हुए उपमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी वत्सला चौधरी के आदेश पर यह कार्रवाई हुई है। आरोप है कि इन कंपनियों ने लोगों की जमीन में जबरन घुसकर बिजली टावर गाड़ दिए। घरों और गोशालाओं के ऊपर बिजली तार बिछा दिए।
हरे-भरे पेड़ों को भी कटवा दिया। एफआईआर में रिलायंस एनर्जी लिमिटेड के आठ, पार्वती कोलडैम ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के सात, केईएसी इंटरनेशनल के 10, टाटा पावर के 11, ज्योति स्ट्रक्चर लिमिटेड के चार और कलपत्रू लिमिटेड के 10 डायरेक्टर नामजद किए गए हैं।
एसपी मंडी गुरदेव सिंह ने कहा कि कोर्ट के आदेश पर इन पर धोखाधड़ी, आपराधिक षड्यंत्र रचने और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने समेत विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किए गए हैं। सीआरपीसी की धारा 156(3) सेक्शन के तहत एफआईआर दर्ज हुई है।
आईपीसी की धारा 120 बीए145, 182.351, 464.20, 366, 367, 368, 452, 283, 271, 341, 379, 392, 506, 147, 148 व पर्यावरण और भारतीय वन अधिनियम 1986 की धारा 15, 41, 42 व भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा चार के तहत केस दर्ज किया गया है।