इन भवनों के अधिसूचित होने के बाद अब सरकार जल्द ही एक्ट के तहत रूल्स को भी अधिसूचित करेगी, जिसके बाद अग्निशमन विभाग प्रदेश में अग्निशमन नियमों व मानकों का अनुपालन न करने वाले भवन मालिकों की चेकिंग और कार्रवाई कर सकेगी।
अग्नि सुरक्षा के लिए भवनों में आने जाने के रास्ते, कंपार्टमेंटेशन व स्मोक मैनेजमेंट सिस्टम लगाना होगा। आग बुझाने के यंत्र, फायर अलार्म सिस्टम, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, आटोमेटिक स्प्रिंक्लर सिस्टम, पंपिंग अरेंजमेंट करने होंगे। बाहर निकलने के रास्तों पर संकेतक, अग्निशमन के लिए पानी के टैंक, स्टैंडबायर पावर सप्लाई, फायर कंट्रोल रूम भी बनाना होगा।