नगर निगम के अफसरों और सुपरवाइजरी स्टाफ को सुबह और शाम आफिस आकर बायोमैट्रिक पर हाजिरी लगाने से छूट मिल गई है। इन अफसरों और कर्मियों को अब दिन में सिर्फ एक बार बायोमैट्रिक पर हाजिरी लगानी होगी।
अफसरों ने बैठकों और स्पॉट विजिट पर जाने का तर्क देते हुए छूट की मांग की थी। इस मांग को नगर निगम सदन ने हरी झंडी दे दी है। निगम अफसरों सहित सहायक अभियंता, कनिष्ठ अभियंता, सफाई निरीक्षक और चालकों को अब सिर्फ हाजिरी लगाने के लिए सुबह और शाम दफ्तर की दौड़ नहीं लगानी होगी।
इसके अलावा चौकीदारों को शाम पांच बजे से पूर्व और सुबह दस बजे के बाद जाने की उपस्थिति दर्ज करवाने का प्रस्ताव भी पारित किया गया।
वहीं चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को सुबह साढ़े नौ बजे आने की हाजिरी और शाम पांच बजे जाने के समय बायोमैट्रिक पर हाजिरी लगाना पहले की तरह अनिवार्य रहेगा।
अपरिहार्य परिस्थितियों में कर्मचारी को सुबह दस मिनट की छूट होगी। कर्मचारी को अति परिहार्य परिस्थितियों में विभागाध्यक्ष की अनुमति से प्रत्येक माह में तीन दिन सुबह तीस मिनट यानी सुबह दस बजे तक उपस्थिति दर्ज करने की छूट प्रदान की जाएगी।