हिमाचल के 34 शहरों की तर्ज पर अब 20 नए शहरों में नक्शे पास करने की शक्तियां शहरी विकास विभाग की दी जा रही हैं। प्रदेश सरकार ने हाल ही में इन शहरों में टीसीपी एक्ट लागू किया है, अब उन क्षेत्रों के नक्शे टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के बजाए शहरी विकास विभाग के ईओ करेंगे। विभाग के जूनियर इंजीनियर क्षेत्रों में मौके का मुआयना करेंगे। इसके आधार पर ईओ नक्शों को स्वीकृति देंगे। इन क्षेत्रों में लोगों को सही तरीके से बसाए जाने के लिए डेवलपमेंट प्लान बनेगा।
जिन नगर परिषदों और नगर पंचायतों में टीसीटी एक्ट लागू हुआ है उनमें अर्की, सरकाघाट, राजगढ़, कोटखाई, रिवालसर, दौलतपुर, टाहलीवाल, चुवाड़ी, संतोषगढ़, करसोग, जुब्बल, बंजार, सुन्नी, कांगड़ा और ज्वाली के अलावा नप नगरोटा बगवां, नूरपुर, देहरा, नयनादेवी, ज्वालामुखी शामिल हैं। प्रधान सचिव (टीसीपी) प्रबोध सक्सेना ने ने 20 शहरों में टीसीपी एक्ट लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। हालांकि जनसंख्या कमी के चलते यह मामला काफी समय से पेंडिंग चल रहा था। सरकार ने निकायों में गांव शामिल कर जनसंख्या पूरी की है।
आसान नहीं होगा एक्ट को लागू करना
शहरी निकायों में मिलाए गए गांव में टीसीपी एक्ट के तहत भवनों का निर्माण कराया जाना आसान नहीं होगा। कार्यालय में प्रतिदिन लोग आवेदन कर टीसीपी से बाहर करने की मांग कर रही हैं। सरकार की ओर से जबरन थोपे जा रहे नियमों के चलते लोगों में झगड़े तक हो रहे हैं।