स्वास्थ्य विभाग ने मंगलवार को 38 कनिष्ठ सहायकों को पदोन्नत कर वरिष्ठ सहायक बनाया है।
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हिमाचल प्रदेश हेडमास्टर काडर ऑफिसर्स एसोसिएशन ने सर्वोच्च न्यायालय की ओर से भूतपूर्व सैनिकों की वरिष्ठता पर दिए गए फैसले का स्वागत किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने हिमाचल उच्च न्यायालय के उसे फैसले को यथावत रखा है, जिसमें भूतपूर्व सैनिकों की पुन: नियुक्ति पर सेना की सेवा को वरिष्ठता में नहीं जोड़ा जाएगा।
एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष विजय गौतम, कार्यकारी अध्यक्ष अजय शर्मा, महासचिव ध्रुव पटियाल और वित्त सचिव एसपी शर्मा ने कहा कि 10 वर्ष सेवाकाल वाला भूतपूर्व सैनिक 25 वर्ष का सेवाकाल पूर्ण कर चुके सिविल कर्मचारी से अधिक वरिष्ठता पाता है।
प्रदेश के कर्मचारियों ने सरकार के इस फैसले के विरुद्ध हिमाचल उच्च न्यायालय में अपील की थी। 28 दिसंबर 2008 को प्रदेश उच्च न्यायालय ने पुन: नियुक्ति के समय सिविल सेवा में भूतपूर्व सैनिकों की वरिष्ठता को जोड़ना असंवैधानिक करार दिया था। लेकिन भूतपूर्व सैनिक इस फैसले के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय गए।