मंगलवार को कैबिनेट ने यह फैसला लिया है कि जबसे यह नियम बने हैं, तबसे वरिष्ठता सूची बदलना संभव नहीं है। इसलिए सरकार कोर्ट के आदेश की तिथि 29 दिसंबर, 2008 से ही इस नई व्यवस्था को लागू करने की स्थिति में है।
मुख्य सचिव बीके अग्रवाल ने कहा कि इसकी अनुपालना के बारे में कोर्ट को भी अवगत करवा दिया जाएगा। वरिष्ठता सूची में बदलाव चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से लेकर एचएएस अधिकारियों के स्तर तक होगा।
आईएएस अधिकारियों की वरिष्ठता सूची में पहले ही बदलाव किया जा चुका है। पूर्व सैनिक कोटे से सरकारी नौकरी में लेने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की वरिष्ठता का आकलन करते समय फौज में लगाए गए वर्षों की भी गणना की जाती थी।
इससे अगर कोई पहले सेना में सामान्य रिक्रूट भी रहा हो तो भी एचएएस अधिकारी बनने तक की स्थिति में पहले की वरिष्ठता को शामिल किया जाता था। अब यह नियम लागू नहीं होगा।