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Hamirpur News: गुडरालां सहकारी सभा में 22 लाख का गबन, सचिव की जमीन अटैच

Wed, 29 Mar 2023 10:45 AM IST
Krishan Singh संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर

सार

सुजानपुर की एक सहकारी सभा में सहकारी सभाएं विभाग की ओर करवाए गए ऑडिट में करीब 22 लाख रुपये के गबन का खुलासा हुआ है। संबंधित सहकारी सभा ने ग्रामीणों की जमापूंजी पर कुंडली मार रखी है।
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सहकारी सभा में लाखों का गबन(सांकेतिक) - फोटो : संवाद
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विस्तार
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हिमाचल प्रदेश के विधानसभा क्षेत्र सुजानपुर की एक सहकारी सभा में सहकारी सभाएं विभाग की ओर करवाए गए ऑडिट में करीब 22 लाख रुपये के गबन का खुलासा हुआ है। संबंधित सहकारी सभा ने ग्रामीणों की जमापूंजी पर कुंडली मार रखी है। बार-बार गुहार लगाने के बाद भी लोगों की जमापूंजी नहीं लौटाई जा रही है। अब सहकारी सभाएं विभाग संबंधित सभा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने जा रहा है। खास बात यह है कि संबंधित सोसायटी के इस कारनामे की शिकायत लोगों ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर भी की थी। मगर उसके बाद भी सभा ने लोगों की जमापूंजी नहीं लौटाई। समाजसेवी रविंद्र सिंह डोगरा ने हमीरपुर जिले में सहकारी सभाओं में बढ़ते गबन के मामलों चिंता जताई है। उन्होंने मामले में दोषियों पर दंडात्मक कार्यवाही करने और लोगों को पैसा दिलवाने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू को साक्ष्यों सहित पत्र भेजा है।

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डोगरा ने कहा कि सुजानपुर के अंतर्गत खैरी पंचायत के कुछ लोगों ने द थाथी गुडरालां को-ओपरेटिव एग्रीकल्चर सर्विस सोसायटी पर उनके पैसे न देने का आरोप लगाया है। आरोप है कि सोसायटी सचिव ने एफडी के मेच्योर होने के बाद भी लोगों के पैसे नहीं लौटाए हैं। इसी संबंध में राजकमल पुत्र विधि चंद गांव थाथी गुडरालां और उनकी पत्नी रिंपल कुमारी ने सोसायटी के खिलाफ लिखित शिकायत देकर मदद की गुहार लगाई है।

उधर, सहायक पंजीयक सहकारी सभाएं हमीरपुर ई. प्रत्युष चौहान ने कहा कि मामले की जांच करवाई थी। ऑडिट के दौरान गबन के आरोप सिद्ध हुए हैं। नोटिस जारी कर अप्रैल में जवाब देने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। सचिव के खिलाफ एफआईआर करने के लिए सभा प्रबंधक को कहा गया है। सचिव की जमीन को अटैच कर लिया गया है।
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सोसायटी एक्ट के प्रावधानों में हो बदलाव : डोगरा
समाजसेवी रविंद्र सिंह डोगरा ने कहा कि जांच पड़ताल में पता चला है कि जिले हमीरपुर में नादौन समेत तीन अन्य सहकारी सभाओं पर भी गबन का आरोप हैं और विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जा चुकी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश सोसायटी एक्ट के प्रावधानों में बदलाव कर लोगों के पैसों को सुरक्षित रखने का कोई तरीका निकालें अन्यथा गरीब जनता को यूं ही ठगा जाता रहेगा।
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