हिमाचल के सभी विभागों में तृतीय श्रेणी तक के कर्मचारियों को ई-मेल आईडी बनाना अनिवार्य कर दिया गया है। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद सरकार ने सभी विभागाध्यक्षों को इस बाबत एडवाइजरी जारी की है। शुक्रवार को उच्च शिक्षा निदेशालय ने सभी स्कूल-कॉलेज प्रिंसिपलों और जिला उपनिदेशकों को इस संदर्भ में पत्र जारी किया है। हाईकोर्ट ने कोरोना संकट के बीच हुई कई सेवा मामलों की सुनवाई के दौरान पाया कि कई अधिकारियों और कर्मचारियों ने अपनी पर्सनल ई-मेल आईडी नहीं बनाई है। कोर्ट ने कहा कि तकनीक के इस युग में ई-मेल आईडी होने से सूचनाओं का आदान-प्रदान सुगम होता है। ऐसे में कोर्ट ने निर्देश दिए कि सभी विभागों में तृतीय श्रेणी तक के कर्मचारियों को ई-मेल आईडी बनानी चाहिए। इसी कड़ी में शुक्रवार को शिक्षा निदेशालय ने कोर्ट के फैसले का पालन करते हुए जिलों को पत्र जारी किया है।