चुनावों के दौरान भाजपा प्रत्याशी के साथ चुनाव प्रचार में शामिल होने के आरोप साबित होने के बाद चुनाव आयोग ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के प्रोफेसर व भाजपा नेता प्रमोद शर्मा को निलंबित करने के आदेश जारी किए हैं।
निलंबन के साथ ही तीन दिन के भीतर उनके खिलाफ जारी की गई चार्जशीट की एक प्रति मुख्य निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध कराने को कहा गया है। मुख्य निर्वाचन कार्यालय ने यह कार्रवाई 12 मई को मिली शिकायत के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी के स्तर से हुई जांच के बाद की है।
बता दें, आयोग को शिकायत मिली थी कि प्रमोद शर्मा सरकारी कर्मचारी होने के बावजूद भाजपा प्रत्याशी के लिए प्रचार कर रहे हैं। प्रमोद शर्मा ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि इत्तेफाक से उनकी प्रत्याशी से मुलाकात हुई थी।
मामले में जिला निर्वाचन अधिकारी के स्तर पर जांच कराई गई तो आरोप सही निकले। वीडियोग्राफी में वह प्रचार व रैली में शिरकत करते हुए मिले। इसके बाद मुख्य निर्वाचन कार्यालय ने रिपोर्ट भारत निर्वाचन आयोग को भेज दी। आयोग के निर्देश के बाद अब सीईओ कार्यालय ने प्रमोद शर्मा को निलंबित करने के आदेश जारी किए हैं।