नगर निगम ने शहर में कुल आठ जगहों पर ही होर्डिंग लगाने की अनुमति दी है। इसके अलावा बाकी जगहों पर यदि बिना अनुमति होर्डिंग या बोर्ड लगते हैं तो उन्हें तुरंत उखाड़ा जाएगा। आचार संहिता के चलते शहर में किसी भी जगह यदि बोर्ड या होर्डिंग लगाना है तो इसके लिए पहले प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। इसके बाद नगर निगम या सरकारी संपत्ति पर प्रचार संबंधी सामग्री लगाई जा सकती है।
नगर निगम शिमला मेयर कुसुम सदरेट ने कहा कि शहर के एक कारोबारी को आठ जगहों पर होर्डिंग लगाने की अनुमति दी गई है। कारोबारी ने बाकायदा इसकी फीस भी भरी है। इनके अलावा यदि कहीं और जगह होर्डिंग लगाए गए हैं तो इसकी मुझे जानकारी नहीं है।