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हिमाचल विस चुनाव: इससे ज्यादा खर्च नहीं कर सकेंगे प्रत्याशी, निर्देश जारी

Thu, 21 Sep 2017 08:46 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला
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मुख्य निर्वाचन अधिकारी पुष्पेंद्र राजपूत - फोटो : File Photo
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हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दल का प्रत्येक उम्मीदवार अपने विधानसभा क्षेत्र में तय 28 लाख रुपये की सीमा से ऊपर खर्च नहीं कर सकेगा। ये निर्देश राज्य निर्वाचन विभाग ने जारी किए हैं। इसकी जानकारी रखने को एक एजेंट नियुक्त करने के लिए भी कहा गया है।
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प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारी के तहत बुधवार को मुख्य निर्वाचन अधिकारी पुष्पेंद्र राजपूत की अध्यक्षता विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ बैठक हुई। इसमें विधानसभा चुनाव से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में उपस्थित विभिन्न दलों के प्रतिनिधियों को 15 सितंबर 2017 को अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूचियों की फोटो रहित डीवीडी भी प्रदान की गई। 

बैठक में कांग्रेस, भाजपा, बहुजन समाज पार्टी तथा सीपीआई पार्टियों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। इन प्रतिनिधियों को मुख्य निर्वाचन अधिकारी पुष्पेंद्र राजपूत ने कहा कि निर्वाचन विभाग की ओर से छूटे हुए पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूचियों में शामिल करने के लिए 16 सितंबर से विशेष अभियान चलाया गया है।
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जो 30 सितंबर 2017 तक जारी रहेगा। उन्होंने विभिन्न राजनीतिक पार्टियों से आग्रह किया कि वह छूटे हुए पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची में शामिल करने के लिए पात्र नागरिकों को प्रेरित करें, ताकिचुनावों के लिए मतदाता सूचियां समय पर तैयार की जा सकें।

एसएमएस सेवा से अपडेट किए जाएंगे हिमाचल के मतदाता

राजपूत ने कहा कि मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने के लिए निर्वाचन विभाग की ओर से ऑनलाइन सुविधा प्रदान की गई है। पात्र नागरिक इस सुविधा का लाभ उठाकर मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं।

उन्होंने कहा कि छूटे हुए पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची में शामिल करने के लिए बूथ स्तर के अधिकारियों को घर-घर जाकर नाम दर्ज करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

राजपूत ने कहा कि निर्वाचन से संबंधित विभिन्न जानकारियां देने के लिए एसएमएस सेवा शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि जिन मतदाताओं के मोबाइल नंबर विभाग के पास उपलब्ध हैं, उन्हें समय-समय पर निर्वाचन संबंधी जानकारी भेजी जा रही है।

बैठक में उपस्थित विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को अवगत करवाया गया कि नामांकन भरते समय निर्वाचन से संबंधित व्यय के लिए अलग से खाता खोला जाए।

24 को हिमाचल आएंगे मुख्य निर्वाचन आयुक्त
24 सितंबर को भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त अचल कुमार ज्योति हिमाचल आ सकते हैं। 25 सितंबर को वे तमाम जिला निर्वाचन अधिकारी यानी डीसी और 26 सितंबर को एक अन्य बैठक लेंगे।
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मुख्य सचिव ने लिया विधानसभा चुनावों की तैयारियों का जायजा

चीफ सेक्रेटरी वीसी फारका ने बुधवार को आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की। उन्होंने विधानसभा चुनाव- 2017 के लिए डाक द्वारा मतदान की सुविधा के बारे में जानकारी दी। मुख्य सचिव ने इस अवसर पर कठिन एवं अतिसंवेदनशील मतदान केंद्रों पर पर्याप्त संख्या में श्रम शक्ति तैनात करने के निर्देश दिए ताकि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव करवाए जा सकें।

उन्होंने पुलिस विभाग को आवश्यक संख्या में पुलिस नफरी (होम गार्ड व पैरा मिल्ट्री) के प्रबंध किए जाने की बात कही। उन्होंने सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग को सभी मतदान केन्द्रों पर पेजयल आपूर्ति सुनिश्चित बनाने तथा विद्युत बोर्ड को मतदान के दौरान सभी मतदान केन्द्रों पर निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित बनाने को कहा।

उन्होंने प्रदेश के संवेदनशील तथा अति संवेदनशील स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने, सीमावर्ती क्षेत्रों पर कड़ी निगरानी रखने और इसके लिए आवश्यक पुलिस बल तैनात करने के भी निर्देश दिए।

प्रदेश मुख्य निर्वाचन अधिकारी पुष्पेंदर राजपूत ने कार्यवाही का संचालन किया। बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य, लोक निर्माण, सूचना एवं जन संपर्क, परिवहन, पुलिस, आबकारी एवं काराधान, आयकर, राष्ट्रीय सूचना, सूचना एवं तकनीकी, दूरभाष विभाग, डाक सेवाएं एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारी मौजूद थे।
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