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धर्मशाला: जीएसटी में अनियमितता, राज्य कर एवं आबकारी विभाग ने लगाया 20 लाख जुर्माना

Tue, 25 Mar 2025 12:01 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, धर्मशाला

सार

 धर्मशाला के सिद्धपुर के शॉपिंग मॉल पर जीएसटी अनियमितता के मामले में 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। जिला मुख्यालय में विभाग की अब तक की यह सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। 
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जीएसटी(प्रतीकात्मक) - फोटो : एएनआई
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विस्तार
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 राज्य कर एवं आबकारी विभाग (प्रवर्तन विंग) ने धर्मशाला के सिद्धपुर के शॉपिंग मॉल पर जीएसटी अनियमितता के मामले में 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। जिला मुख्यालय में विभाग की अब तक की यह सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। धर्मशाला-योल मुख्य सड़क किनारे सिद्धपुर में शॉपिंग मॉल है। यहां पर किराना, ड्राई फ्रूटस, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान, स्टेशनरी समेत जूते-चप्पल समेत कई प्रकार की घरेलू सामग्री बेची जाती है। राज्य कर एवं आबकारी विभाग (प्रवर्तन विंग) को सूचना मिली थी कि शॉपिंग मॉल में बड़े स्तर पर वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित अनियमितता बरती जा रही है।

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सूचना मिलने के बाद विभाग की टीम ने संबंधित शॉपिंग मॉल में दबिश दी और क्रय-विक्रय से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहा। रिकॉर्ड की छानबीन करने पर पाया कि संबंधित शॉपिंग मॉल में जीएसटी से संबंधित अनियमितता बरती जा रही है। शॉपिंग मॉल संचालक खुद तो मोटा मुनाफा कमा रहा है, लेकिन बदले में प्रदेश सरकार को देय कर का भुगतान नहीं कर रहा। इसके बाद विभाग ने संबंधित शॉपिंग मॉल संचालक को नोटिस भेजकर रिकॉर्ड मांगा। विभाग कारोबारी के जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ। इसके बाद शॉपिंग मॉल को करीब 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। शॉपिंग मॉल संचालक ने राज्य कर एवं आबकारी विभाग (प्रवर्तन विंग) के कार्यालय में जुर्माना राशि जमा करवा दी है।

शापिंग मॉल में जीएसटी अनियमितता पाई गई है। विभाग ने क्रय-विक्रय से संबंधित सारे रिकॉर्ड का बारीकी से अध्ययन किया है। शॉपिंग मॉल संचालक को 20 लाख का जुर्माना लगाया गया है। कारोबारी ने जुर्माना राशि जमा करवा दी है।-विशाल गोरला, उपायुक्त, राज्य कर एवं आबकारी (प्रवर्तन विंग) कांगड़ा

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