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वीरभद्र केस: हाईकोर्ट में तीन दिसंबर को होगी बहस

Thu, 05 Nov 2015 11:06 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
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मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के खिलाफ कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग संबंधी आवेदन पर योग्यता पर दलीलें सुनने के लिए हाईकोर्ट ने 3 दिसंबर की तारीख तय की है।
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जस्टिस बीडी अहमद व जस्टिस संजीव सचदेवा की खंडपीठ ने कहा कि इस मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की दलीलों के मद्देनजर आवदेन की योग्यता पर दोबारा विचार किया जाएगा।

यह आवेदन सुनवाई योग्य है या नहीं इस पर न्याय मित्र अधिवक्ता एन हरीहरन अपनी दलीलें 3 दिसंबर को पेश करें। दूसरी ओर वीरभद्र सिंह की ओर से बहस करते हुये वरिष्ठ अधिवक्ता सिब्बल ने कहा कि इस मामले में पहले ही एफआईआर दर्ज हो चुकी है और जांच चल रही है।
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यह मामला हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। इन हालात में कोर्ट की निगरानी में जांच की जरूरत नहीं है और इसके मद्देनजर यह आवेदन सुनवाई योग्य नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज- वीरभद्र सिंह के खिलाफ सीबीआई में चल रहे आय से अधिक संपत्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट में पांच नवंबर को सुनवाई है।

सीबीआई ने हिमाचल हाईकोर्ट की ओर से इस मामले में वीरभद्र सिंह की गिरफ्तारी पर लगाई गई रोक के फैसले को चुनौती दी है।
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