मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल, उनके बेटों सांसद अनुराग ठाकुर और अरुण धूमल के खिलाफ सीजेएम कोर्ट में दायर किए गए मानहानि मुकदमे में नया मोड़ आ गया है।
सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की अदालत ने पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल को समन भेजे जाने के मामले में मुख्यमंत्री को नोटिस जारी करने के अलावा चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट से मानहानि मामले से संबंधित पूरा रिकार्ड भी तलब किया है।
सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह ने यह आदेश पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल द्वारा उनको निचली अदालत द्वारा मानहानि केस में भेजे गए समन को चुनौती देने संबंधी रिवीजन याचिका पर सुनवाई के बाद दिया।