बैंस को सात फरवरी तक मिली अंतरिम जमानत
शिमला। कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक के 38 करोड़ रुपये ऋण मामले में युद्ध चंद बैंस को सात फरवरी तक अंतरिम जमानत मिल गई है। इस मामले की सुनवाई 7 फरवरी को होगी। वरिष्ठ अधिवक्ता शुक्रवार को अदालत में किसी कारण से पेश नहीं हो सके, इस कारण मामले में सुनवाई नहीं हो पाई। उधर, सरकार की ओर से बीते शुक्रवार को कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दायर की थी। इसमें महाधिवक्ता ने जमानत को खारिज करने की गुहार लगाई थी। सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि याचिकाकर्ता पूछताछ के दौरान जांच एजेंसियों को सहयोग नहीं कर रहा है। वहीं याचिकाकर्ता का कहना है कि वो जांच में सहयोग कर रहा है लेकिन सरकार अदालत के समक्ष गलत तथ्यों पेश कर रही है। याचिकाकर्ता ने आशंका जताई थी कि जो एफआईआर उसके ऊपर दर्ज की गई है, उसमें उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 467, 468, 471 और 120 वी के तहत विजिलेंस थाना ऊना में मामला दर्ज किया गया है।