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घर वैध कराने में कितने पैसे लगेंगे, फैसला आज

Wed, 10 Sep 2014 10:59 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला
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हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना संशोधन अध्यादेश 2014 के तहत अवैध भवन नियमित करवाने के लिए भवन मालिकों को कितनी फीस चुकानी है, इसका पता आज शाम तक चल जाएगा।
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ध्यादेश के रुल्स एंड रेगुलेशन बनाने के लिए बुधवार को सचिवालय में सचिव शहरी विकास की अध्यक्षता में बैठक होगी। हालांकि बड़े स्तर पर सरकार ने फीस तय कर दी है लेकिन मंजिलों और सेट बैक की डेविएशन के मुताबिक किस शहर में कितनी फीस लगेगी, इसे बुधवार की बैठक में तय किया जाएगा।

छह मंजिल वाले भवनों को भी नियमित करने का प्रावधान किया गया है। सरकारी जमीन पर कब्जा करके भवन निर्माण करने वालों को इस अध्यादेश का लाभ नहीं मिलेगा। राज्य सरकार ने 70 फीसदी तक अवैध भवनों को वैध कराने के लिए आवेदन को 45 दिन का वक्त दिया है।
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सौ फीसदी अवैध निर्माण करने वालों को राहत नहीं मिली है। आवेदन का निस्तारण अध्यादेश जारी होने की एक साल की अवधि के भीतर किया जाएगा। भवन मालिक अपने भवनों को वैध कराने के लिए टीसीपी की वेबसाइट से फार्म डाउन लोड कर सकते हैं। आवेदन के लिए सरकार ने एक हजार रुपये शुल्क का प्रावधान किया है।
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आवेदन के लिए क्या चाहिए?
•आवेदन शुल्क एक हजार रुपये
•मूल ततीमा की एक प्रति
•आवेदक का शपथ पत्र
•जमीन के कागजात की प्रति
•सभी दिशाओं से भवन का फोटो प्रमाण पत्र
•आर्किटेक्ट से भवन का नक्शा प्रमाणित
•भवन मानचित्र की तीन प्रतियां, संबंधित विभागों की एनओसी

अनाधिकृत नियम में पहले से ही प्रावधान
•10 से 20 फीसदी अनाधिकृत : 1000 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर
•20 से 40 फीसदी तक अनाधिकृत : 2000 रुपये प्रति वर्ग मीटर
•40 से 60 फीसदी तक अनाधिकृत : 3000 रुपये प्रति वर्ग मीटर
•60 से 70 फीसदी तक अनाधिकृत : 4000 रुपये प्रति वर्ग मीटर
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