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ऊना: कोरोना की रोकथाम के लिए इन गतिविधियों पर 8 अप्रैल तक पूर्ण प्रतिबंध

Sat, 27 Mar 2021 06:03 PM IST
अरविन्द ठाकुर अमर उजाला नेटवर्क, ऊना
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- फोटो : अमर उजाला
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ऊना जिले में 28 मार्च से 8 अप्रैल तक सभी सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक, खेलकूद और अन्य सामूहिक आयोजनों पर रोक रहेगी। विवाह समारोह में अधिकतम 50 लोग तथा दाह संस्कार में अधिकतम 20 लोग भाग ही ले सकेंगे। इसके लिए अनुमति संबंधित एसडीएम से लेनी होगी। कोरोना संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी होने पर जिला ऊना प्रशासन ने यह निर्णय लिया है। डीसी राघव शर्मा ने बताया कि विवाह और दाह संस्कार में खाना बनाने तथा परोसने वाले व्यक्तियों को आयोजन से 96 घंटे पूर्व की निगेटिव रिपोर्ट संबंधित एसडीएम के सामने पेश करनी होगी।

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एसडीएम निरीक्षण करेंगे और उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। किसी भी अन्य प्रकार के आयोजनों के लिए 27 मार्च तक दी गईं अनुमतियां रद्द मानी जाएंगी। लंगर, भंडारे, सामूहिक भोज, समागम, सभाएं और मेलों पर 28 मार्च से 8 अप्रैल तक पूर्ण प्रतिबंध है। धार्मिक स्थानों पर केवल दर्शन करने की अनुमति रहेगी। धार्मिक स्थानों के प्रबंधक श्रद्धालुओं से मास्क और सामाजिक दूरी की अनुपालना करवाएंगे। 

अंब में डोर टू डोर प्रचार के लिए जा सकेंगे सिर्फ पांच लोग
डीसी ने बताया कि नगर पंचायत अंब में चुनाव के दौरान डोर टू डोर प्रचार के लिए प्रत्याशी अपने साथ अधिकतम 5 लोग ही ले जा सकेंगे। प्रत्याशी और समर्थकों को प्रचार से पहले निगेटिव रिपोर्ट संबंधित रिटर्निंग अधिकारी अंब को प्रस्तुत करने के साथ प्रचार के समय अपने साथ रखनी होगी। प्रचार के दौरान सभाएं करने की अनुमति रिटर्निंग अधिकारी से लेनी होगी। सभा में अधिकतम 50 लोग ही भाग ले सकेंगे। डीसी ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर होली खेलने पर मनाही रहेगी। उन्होंने होली पारिवारिक सदस्यों के साथ मनाने की अपील की है। 

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