बहू को अकेला पाकर जबरदस्ती उसके कमरे में घुसकर रेप करने वाले शख्स को 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। यह सनसनीखेज मामला करीब एक साल पहले का है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश घुमारवीं योगेश जस्वाल की अदालत ने बहू के साथ दुराचार का अभियोग साबित होने पर ससुर को दस वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
दोषी को दस हजार रुपये जुर्माना भी भरना होगा। जुर्माना नहीं देने की सूरत में छह महीने अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जिला उप न्यायवादी संदीप अत्री ने अदालत में इस मामले की पैरवी की। 13 गवाह और दलीलों के आधार पर अदालत ने यह सजा मुकर्रर की। महिला ने 10 सितंबर 2014 को घुमारवीं थाना में दुराचार की शिकायत दर्ज करवाई थी।
महिला ने पुलिस को बयान दिया था कि नौ सितंबर 2014 को ससुर उसके कमरे में आया और उसके साथ दुराचार किया। महिला के अनुसार पति पेशे से ड्राइवर है और वह घर पर अकेली रहती है। रिश्ते में उसका ससुर उसके पति की गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर उसके कमरे में घुसा और उससे दुराचार किया।
महिला ने यह भी आरोप लगाया कि इससे पहले भी वह तीन-चार बार उससे दुराचार कर चुका है। पुलिस ने घुमारवीं थाना में ससुर के खिलाफ केस दर्ज किया था। जिला उप न्यायवादी संदीप अत्री ने बताया कि मामले की पैरवी करते हुए अदालत में 13 गवाह पेश किए।