सरकारी कार्यालयों में मंगलवार से रोस्टर के अनुसार 30 के बजाय अब तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के50 फीसदी कर्मचारी आएंगे। कार्मिक विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। कर्मचारियों के आने-जाने और लंच का समय अलग-अलग होगा। नियंत्रण अधिकारी इनकी हाजिरी लगाएंगे। जो कर्मचारी कार्यालय नहीं आएंगे, वे अपना मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे। दिव्यांग कर्मचारियों को कार्यालय आने से छूट रहेगी। क्लास एक और दो के सभी अधिकारी पहले ही तरह दफ्तर आएंगे।
इस दौरान वाहनों की ज्यादा से ज्यादा पूलिंग के लिए भी कहा गया है। कार्यालयों को नियमित अंतराल पर सैनिटाइज कराने, कर्मचारियों को मास्क पहनने और आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना अनिवार्य होगा। यह आदेश सिर्फ सामान्य क्षेत्रों में लागू होंगे। कंटेनमेंट जोन के कार्यालयों के अलावा सभी निजी व सरकारी शैक्षणिक संस्थानों पर यह आदेश लागू नहीं होगा। ऐसे सभी संस्थान अगले आदेश तक बंद रहेंगे।