महिला से जान पहचान बनाकर शातिर चोर ने ऐसी साजिश रच डाली कि आप भी दंग रह जाएंगे। अब आरोपी सलाखों के पीछे चला गया है। अब अदालत ने इसे तीन साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने यह सजा भूपेंद्र उर्फ राहुल पुत्र उजागर सिंह निवासी आनंदपुर साहिब रोपड़ पंजाब को सुनाई। दोषी को पांच हजार जुर्माना भी अदा करना होगा।
इस मामले में 17 गवाह अदालत में पेश हुए। सभी तथ्यों को देखने के बाद अदालत ने आरोपी को मुलजिम करार देकर फैसला सुनाया। वारदात के एक साल के भीतर ही इस मामले में मुलजिम को उसके किए की सजा सुनाई गई है। मामला शिमला के रोहडू़ के हाटकोटी इलाके की रहने वाली एक महिला के घर का है। नवंबर 2014 को वह अपने बच्चे का इलाज करवाने दिल्ली के एम्स अस्पताल गई थी।