तिब्बतियों के धर्मगुरु करमापा उग्येन त्रिनले दोरजे को सुप्रीम कोर्ट से बहुचर्चित जमीन खरीद-फरोख्त और विदेशी करेंसी मामले में राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल हाईकोर्ट के उस आदेश पर स्टे कर दिया है, जिसमें करमापा पर मामला जारी रखने के लिए कहा गया था। करमापा के अधिवक्ता रमेश सारथी ने इसकी पुष्टि की है।
उल्लेखनीय है कि प्रदेश हाईकोर्ट ने सिक्किम की एक संस्था की अपील पर ऊना कोर्ट के फैसले को पलटते हुए करमापा को आरोपी बनाए जाने का आदेश दिया था। ऊना कोर्ट ने तत्कालीन हिमाचल सरकार की अपील को मंजूर करते हुए करमापा को मामले से बाहर रखने के आदेश दिए थे। सरकार ने अपील में तिब्बत और भारत के संबंधों की दलील दी थी।