जिला एवं सत्र न्यायधीश सीएल कोछड़ की अदालत ने दुराचार मामले में अर्जुन महतो निवासी बिहार को दोषी करार देते हुए सात साल कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोषी को 25 हजार रुपये जुर्माना भी अदा करना होगा। जुर्माना न देने की सूरत में दोषी को 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। दोषी अर्जुन महतो बिहार के बेगूसराय जिला के तहत चानन बिंदटोली गांव का रहने वाला है जिसने जिला के एक गांव में अपने परिवार के साथ रहने वाली एक प्रवासी युवती के साथ उसके मर्जी के खिलाफ शारीरिक संबंध बनाए थे।
जानकारी देते हुए जिला न्यायवादी अरविंद कुमार नड्डा ने बताया कि बिहार निवासी पीड़िता के पिता ने पुलिस में शिकायत में बताया कि वह अपने परिवार के साथ ऊना जिले के एक गांव में झुग्गी-झोंपड़ी में रहता है। मार्च 2014 में वह बिहार स्थित अपने घर गया था। अपनी पुत्री और पुत्र को वह यहां छोड़ गया।