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कांग्रेस विधायक सुखविंद्र सुक्खू के खिलाफ नादौन थाने में मामला दर्ज, जानें पूरा मामला

Sat, 27 Mar 2021 07:08 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला नेटवर्क, हमीरपुर

सार

  • विधानसभा चुनाव के दौरान शपथपत्र में संपत्ति की झूठी सूचना देने का है आरोप
  •  अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने एसएचओ नादौन को दिए हैं कार्रवाई के निर्देश
  •  हाईकोर्ट के आदेश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने की थी मामले की जांच
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विधायक सुखविंद्र सिंह सुक्खू - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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विधानसभा चुनाव के दौरान शपथपत्र में संपत्ति की झूठी सूचना देने के आरोप में नादौन के विधायक एवं कांग्रेस के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सुखविंद्र सिंह सुक्खू के खिलाफ नादौन थाने में मामला दर्ज हो गया। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी नादौन कनिका चावला की अदालत के निर्देश पर पुलिस ने यह कार्रवाई की है। अदालत ने प्रथम दृष्टया इसे संज्ञेय अपराध का मामला बताया है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने एसएचओ नादौन को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

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उपमंडल नादौन के गांव जड़ौत डाकघर सेरा निवासी बसंत सिंह पुत्र गंगा राम ने विधायक के खिलाफ अपने वरिष्ठ अधिवक्ता विरेंद्र शर्मा के माध्यम से मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 177, 181, 182 एवं रिप्रजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंतर्गत केस दर्ज करने के लिए कोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट के आदेश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हमीरपुर भी इस मामले की छानबीन कर चुके हैं।

अब नादौन कोर्ट के निर्देश पर पुलिस ने नादौन थाने में केस दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। शिकायतकर्ता बसंत सिंह का आरोप है कि विधायक सुक्खू ने विधानसभा चुनाव के नामांकन के समय शपथपत्र में अपनी भूमि से संबंधित संपत्ति की जानकारी छिपाई है। बसंत सिंह ने विधायक को अयोग्य करार देने की मांग की है।
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उधर, पुलिस अधीक्षक हमीरपुर कार्तिकेयन गोकुलचंद्रन ने कहा कि न्यायालय के निर्देश पर नादौन थाने में विधायक सुखविंद्र सिंह सुक्खू के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। चुनाव शपथ मामले में आगामी कार्रवाई जारी है।

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