हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में रहकर नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले ड्रग तस्कर दीपराम ठाकुर की संपत्तियां अटैच करने के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने विशेष ईडी अदालत में उसके और उसके परिवार के खिलाफ पीएमएल एक्ट 2002 के तहत चार्जशीट दाखिल कर दी है। ईडी ने आरोपी के खिलाफ जांच की शुरुआत प्रदेश पिुलिस के शिमला पश्चिम थाने में एनडीएपएस एक्ट की धाराओं में दर्ज किए गए एक मामले के आधार की थी। जांच के दौरान पता चला कि दीप राम लंबे समय से नशीले पदार्थों की तस्करी के काम में संलिप्त था। इससे अर्जित काली कमाई को वह निर्माण के व्यापार में लगाता और वहां से उस काली कमाई को सफेद करता था।