नामी मोबाइल कंपनी एयरटेल के ग्रुप सीईओ पर अदालत के आदेश पर धोखाधड़ी का एक और मामला दर्ज हुआ है। यह मुकदमा हिमाचल के ऊना में दर्ज किया गया है। कोर्ट के आदेश पर ऊना पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। भारती एयरटेल के सीईओ सुनील भारती मित्तल के खिलाफ ऊना की अदालत में मुकदमा दर्ज करने के आदेश जारी हो गए हैं।
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जेएमआईसी ऊना अजय कुमार की अदालत ने शनिवार को एक उपभोक्ता की शिकायत पर मित्तल के खिलाफ धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज करने के आदेश दिए। गौर हो कि इससे पूर्व भी उपभोक्ता का बैलेंस काटने पर कंपनी के चेयरमैन के खिलाफ ऊना कोर्ट के आदेश पर केस दर्ज हुआ है जिसकी जांच चल रही है।
30 एमबी डाटा शेष फिर भी काट लिया बैलेंस
ऊना निवासी उपभोक्ता रोहित शर्मा के अधिवक्ता मोहित शर्मा द्वारा अदालत में दी गई अर्जी में आरोप लगाया गया है कि उपभोक्ता रोहित शर्मा एयरटेल का थ्रीजी डाटा प्रयोग करता है। रोहित की सिम में 30 एमबी डाटा शेष था जबकि कंपनी ने मुख्य बैलेंस में से बिना वजह 28 रुपये काट लिए।
अदालत ने इस मामले में पुलिस को आईपीसी 403, 405, व 420 के अलावा इन्फोर्मेशन टेक्रालॉजी एक्ट 2000 की धारा 65 व 66 के तहत मामला दर्ज करने के आदेश दिए हैं। इससे पूर्व भी ऐसे ही एक मामले में 14 जुलाई 2015 को एफआईआर दर्ज की जा चुकी है, जिसकी जांच चल रही है।