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सांसद अनुराग ठाकुर के सामने एक और मुसीबत

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हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष अनुराग ठाकुर की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। उनके खिलाफ सोमवार को धर्मशाला कोर्ट में पांचवां चालान पेश हो गया है।
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मामले की जांच कर रही विजिलेंस ने स्टेडियम निर्माण के लिए एचपीसीए की ओर से सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे और कॉलेज के क्वार्टर गिराए जाने के आरोप में धर्मशाला कोर्ट में चार्जशीट दायर की।

चालान में एचपीसीए अध्यक्ष अनुराग ठाकुर, प्रवक्ता संजय शर्मा, पदाधिकारी अतर सिंह नेगी, गौतम ठाकुर, तत्कालीन उपायुक्त कांगड़ा केके पंत, तत्कालीन प्रधान सचिव शिक्षा पीसी धीमान, तत्कालीन निदेशक उच्च शिक्षा ओपी शर्मा, पूर्व कॉलेज प्रिंसिपल नरेंद्र अवस्थी और एलएम शर्मा, एक्सईएन पीडब्ल्यूडी देवी सिंह चौहान, सेवानिवृत्त एसडीओ पीडब्ल्यूडी मोहिंद्र चंद कटोच को आरोपी बनाया गया है।
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दो को मंजूरी मिलना बाकी

इनमें से दो आरोपियों केके पंत और पीसी धीमान के खिलाफ केंद्र सरकार से अभियोजन की मंजूरी मिलना बाकी है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई दो दिसंबर को करेगा। इस मामले में विजिलेंस ने 3 अक्तूबर 2013 को एफआईआर दर्ज की थी।

क्या है मामला
आरोप है कि एचपीसीए ने धर्मशाला में क्रिकेट स्टेडियम के लिए पीजी कॉलेज के प्रोफेसरों के सरकारी क्वार्टरों के लिए निर्मित दो मंजिला भवन को गिराकर 720 वर्ग मीटर भूमि पर कब्जा कर लिया। करीब डेढ़ कनाल में फैली इस जमीन की एचपीसीए के साथ लीज नहीं हुई थी।

आरोपियों पर आईपीसी की धारा 447 (अतिक्रमण करना), 201 (सबूतों को नष्ट करना), 120 (बी) (षड्यंत्र रचना), सेक्शन 3 प्रीवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट तथा 13(2) भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत केस दर्ज किया है।
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