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अवैध कटान मामले में बीओ और वनरक्षक निलंबित

Wed, 13 Feb 2019 12:20 PM IST
अरविन्द ठाकुर न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पांवटा साहिब (सिरमौर)
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पांवटा साहिब वन परिक्षेत्र की खारा-झारा क्षेत्र में अवैध टीडी कटान मामले में बीओ और वन रक्षक को सस्पेंड कर दिया गया है। बीते माह पांवटा के पुरुवाला में आयोजित जनमंच में स्थानीय ग्रामीणों ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल के समक्ष मामला उठाया था।

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ज्ञापन सौंप कर उचित कार्रवाई की मांग रखी थी। डीएफओ पांवटा ने जांच के बाद रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को सौंप दी। अब आरोपी बीओ व वन रक्षक को सस्पेंड कर दिया गया है। दोनों के खिलाफ विभाग की अनुशासनात्मक कार्रवाई भी अमल में लाई जा रही है। 

जानकारी के अनुसार पांवटा वन परिक्षेत्र की खारा ब्लॉक की झारा बीट में टीडी के नाम पर दर्जनों पेड़ों का काटने की मामला प्रकाश में आया था। इनमें ओवरसाइज व हरे पेड़ काटने की शिकायत विभाग से की गई थी।
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टीडी के नाम पर इस लकड़ी को बेचने की आशंका

विभाग टीडी के लिए सूखे पेड़ों की लकड़ी ही देता है। इसमें ग्रामीणों ने वन विभाग के उच्चाधिकारियों से स्थानीय टीम पर भी कार्रवाई की मांग उठाई थी। गुलाबगढ़ गांव में टीडी के पेड़ चिंहित किए थे। टीडी के नाम पर इस लकड़ी को बेचने की आशंका भी जताई गई थी।

ग्रामीणों ने पुरुवाला में आयोजित जनमंच कार्यक्रम में आवाज उठाई। साथ ही सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. राजीव सैजल को पत्र सौंपा गया था। डीएफओ पांवटा कुनाल अंग्रीश ने पुष्टि की है।

उन्होंने बताया कि जांच पूरी कर उच्चाधिकारियों को रिपोर्ट भेज दी गई थी। इसके बाद खारा ब्लॉक के बीओ व फारेस्ट गार्ड को सस्पेंड किया गया है। दोनों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है।
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