हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य लोक सेवा आयोग के एचएएस की छंटनी परीक्षा के नतीजे वर्गवार घोषित किए जाने को गलत करार दिया है। हाईकोर्ट ने इसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन बताया है।
मगर हाईकोर्ट ने कुछ उम्मीदवारों की उन याचिकाओं को भी रद कर दिया, जिनमें उन्होंने पुनर्मूल्यांकन की गुहार लगाई थी। प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण रहे आरक्षित वर्ग के एक उम्मीदवार ने याचिका दायर कर गुहार लगाई थी कि उसे सामान्य श्रेणी में उत्तीर्ण घोषित किया जाए क्योंकि उसके अंक सामान्य श्रेणी की सूची में पास हुए अंतिम उम्मीदवार से ज्यादा हैं।
इसके अतिरिक्त कुछ उम्मीदवारों ने प्रारंभिक परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन कराने का आग्रह किया था।