फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

शराब पीकर वाहन दौड़ाने वालों को अदालत ने दी अनोखी सजा

Sun, 05 Aug 2018 12:38 PM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पांवटा साहिब (सिरमौर)
विज्ञापन
विज्ञापन

शराब पीकर वाहन दौड़ाने वालों को पांवटा की अदालत ने अदालत की कार्यवाही पूरी होने तक परिसर में ही खड़ा रहने की सजा मुकर्रर की। शनिवार को सभी 44 आरोपियों को अदालत परिसर में ही खड़ा किया गया।

विज्ञापन


सभी पर कुल 1.25 लाख जुर्माना भी ठोका गया है। शनिवार को पांवटा की अदालत संख्या-2 के न्यायाधीश असलम बैग ने इन मामलों में सजा सुनाई। अदालत का यह फैसला नियम तोड़ने वालों के लिए बड़ी नसीहत माना जा रहा है।

विज्ञापन

पांवटा अदालत ने सुनाया फैसला, नियम तोड़ने वालों को नसीहत

सहायक जिला न्यायवादी पांवटा राजेंद्र कुमार शर्मा ने हिमाचल सरकार की ओर से मामले की पैरवी की। उन्होंने कहा कि हिप्र ट्रैफिक पुलिस ने नशा करते वाहन दौड़ाने वाले चालकों के चालान किए थे। नशा करके वाहन दौड़ाने वाले ऐसे वाहन चालकों पर वाहन अधिनियम की धारा-185, 181 और अन्य धाराओं के तहत कार्रवाई की गई।

शराब पीकर गाड़ी दौड़ाने के 44 मामले अदालत में पहुंचे। शनिवार को अदालत संख्या-2 के न्यायाधीश असलम बैग ने इन सभी को सजा सुनाई है। शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले 44 लोगों को एक-एक दिन की सजा सुनाई गई।

इन सभी को 1,25,200 जुर्माना भी किया गया। गौरतलब है कि कुछ अरसे पहले ही नाहन और राजगढ़ की अदालत में भी पियक्कड़ों को एक-एक दिन जेल में गुजारने की सजा सुनाई थी।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें