हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए नई पाबंदियां लगा दी गई हैं। अब बाजार में सामान्य दुकानें खोलने और बंद करने की समयावधि तय कर दी है। सामान्य दुकानें सुबह नौ से शाम छह बजे तक ही खुली रहेंगी। उपायुक्त राघव शर्मा ने व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों से चर्चा के बाद 22 अप्रैल से नई पाबंदियां लगाने के आदेश जारी कर दिए हैं। नए आदेशों के अनुसार रविवार को जिले के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बाजार पूर्ण रूप से बंद रहेंगे, लेकिन दवा की दुकानें, होटल, ढाबों और रेस्त्रां पर यह आदेश लागू नहीं होंगे।
दूध, डेयरी, फल, सब्जी तथा मीट की दुकानें रविवार के दिन सुबह 7 से शाम 8 बजे तक खुली रह सकती हैं। इसके अलावा बार्बर शॉप्स और सैलून भी रविवार को सुबह 9 से शाम 6 बजे तक खुले रह सकते हैं। परंपरा के अनुसार यह दुकानें मंगलवार के दिन बंद रहेंगी। सभी एसडीएम को बाजारों में वाहन के माध्यम से नए आदेशों की घोषणा करवाने को कहा गया है। इसके साथ ही श्रम विभाग तथा स्थानीय व्यापार मंडल के माध्यम से भी दुकानदारों को इन आदेशों से अवगत करवाएंगे। डीसी राघव शर्मा ने लोगों से सहयोग की अपील की है।
धार्मिक-सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर रोक
उपायुक्त राघव शर्मा ने कहा कि जिला प्रशासन ने धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक, खेलकूद तथा अन्य सभी प्रकार के सामूहिक आयोजनों पर आगामी आदेश तक रोक लगा दी है। सिर्फ विवाह और दाह-संस्कार के कार्यक्रम ही एसडीएम की पूर्वानुमति से किया जा सकता है। डीसी ने कहा कि जिला ऊना में कोरोना के संक्रमण की दर चिंताजनक रूप से 25 प्रतिशत तक पहुंच गई है। ऐसे में सभी को नए नियम मानने होंगे, ताकि संक्रमण को आगे फैलने से रोका जा सके। उन्होंने लोगों से कोविड नियमों का पालन करने की अपील की है। राघव शर्मा ने कहा कि सभी मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करें तथा अनावश्यक रूप से सार्वजनिक स्थानों पर न जाएं।
नवरात्रि विसर्जन में पांच लोग हों शामिल : डीसी
कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते प्रशासन ने नवरात्रि विसर्जन के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। नवरात्रि विसर्जन कार्यक्रम में इस बार पांच लोग ही शामिल हो पाएंगे। इस दौरान पांच से अधिक लोग शामिल होने पर प्रशासन ने अधिकारियों को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उपायुक्त राघव शर्मा ने कोविड के बढ़ते संक्रमण के चलते गगरेट में व्यवस्थाएं जांचने के लिए दौरा किया। उन्होंने गगरेट के कंटेनमेंट जोन का निरीक्षण किया। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को कंटेनमेंट जोन का पालन सख्ती से करवाने के निर्देश जारी किए।
जिला में पिछले कुछ दिनों से बढ़ रहे संक्रमण को लेकर जिला प्रशासन ने दुकानों के खुलने और बंद होने के समय तय किए हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही प्रशासन उन स्थानों पर सख्त निर्देश जारी कर सकता है, जिन स्थानों से संक्रमण बढ़ने का खतरा पैदा हो रहा है। नवरात्र विसर्जन पर नए निर्देश अनुसार अब मात्र पांच लोग इस विसर्जन में शामिल हो पाएंगे। जिले में सोमभद्रा नदी में लोग नवरात्रि का विसर्जन करते हैं। इस कारण सोमभद्रा नदी के तट पर काफी भीड़ हो जाती है। विसर्जन के दौरान संक्रमण न फैले, इसलिए जिलाधीश ने इस विसर्जन में पांच लोगों के शामिल होने के आदेश जारी किए हैं। इस अवसर पर उनके साथ एसडीएम गगरेट विनय मोदी, बीएमओ गगरेट डॉ. संजीव वर्मा भी मौजूद रहे।
नियम नहीं मानने पर होगी सख्ती
जिलाधीश ने कहा कि संक्रमण को रोकने के लिए लोग कोविड नियमों का पालन करें। भीड़भाड़ वाले जगह पर न जाएं अन्यथा संक्रमण बढ़ने पर और भी सख्त निर्णय लेने होंगे। बीएमओ गगरेट डॉ. संजीव वर्मा ने कहा कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अब लोगों को कोरोना नियमों की पालना करनी चाहिए। संक्रमित व्यक्ति पूरी तरह से एहतियात बरते और खुद को आइसोलेट करें। स्वास्थ्य विभाग समय-समय पर कंटेनमेंट जोन में जाकर चेकिंग भी कर रहा है।